पुनरक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण का शासनादेश 22 दिसम्बर 2016 उत्तर प्रदेश

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए दृतीय शनिवार अवकाश नियम PDF

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अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए दृतीय शनिवार अवकाश नियम PDF: यह ब्लॉग पोस्ट सरकारी विद्यालयों और कार्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (Non-teaching staff) के लिए ‘द्वितीय शनिवार’ और ‘राजपत्रित अवकाश’ के बदले प्रतिकर अवकाश (Compensatory Leave) की व्यवस्था स्पष्ट करते हैं।


अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए प्रतिकर अवकाश: मुख्य नियम

उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और इंटर कॉलेजों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए अवकाश की सुविधाओं को लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति रहती है। शासनादेश संख्या 362-542-90-91 (दिनांक 30 मई, 1990) के अनुसार, इन कर्मचारियों को राजकीय विद्यालयों के कर्मचारियों की भांति ही प्रतिकर अवकाश की सुविधा प्रदान की गई है ।

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए दृतीय शनिवार अवकाश नियम PDF

यहाँ इस शासनादेश के प्रमुख बिंदु दिए गए हैं जो आपकी सहायता करेंगे:

1. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए नियम

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को द्वितीय शनिवार को कार्य करने के बदले में प्रतिकर अवकाश दिया जाता है । इसके लिए निम्नलिखित शर्तें प्रभावी हैं:

  • समय सीमा: सामान्यतः यह अवकाश देय होने की तिथि से एक महीने के भीतर दे दिया जाना चाहिए ।
  • विशेष परिस्थिति: यदि संस्था प्रमुख को लगे कि एक साथ कई कर्मचारियों को अवकाश देने से कार्य बाधित होगा, तो एक महीने की इस शर्त में ढील दी जा सकती है ।
  • सीमा: एक बार में दो दिन से अधिक का प्रतिकर अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा ।

2. तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्ग) के लिए नियम

लिपिक वर्ग के कर्मचारियों के लिए व्यवस्था थोड़ी अलग है। उन्हें अन्य राजकीय कर्मचारियों की तरह द्वितीय शनिवार की सीधी छुट्टी नहीं मिलती

  • प्रतिकर अवकाश की अवधि: जून माह को छोड़कर, पूरे कैलेंडर वर्ष में द्वितीय शनिवार को कार्य करने के बदले उन्हें प्रतिकर अवकाश दिया जाता है ।
  • उपभोग: यह अवकाश तब लिया जा सकता है जब विद्यालय अन्य अराजपत्रित अवकाशों के कारण बंद रहता है ।

3. राजपत्रित अवकाश में कार्य करने पर

यदि किसी शिक्षणेत्तर कर्मचारी को शासन या विभाग के निर्देशों पर किसी राजपत्रित अवकाश (Gazetted Holiday) के दिन कार्य के लिए बुलाया जाता है, तो उन्हें इसके बदले में प्रतिकर अवकाश पाने का पूर्ण अधिकार है ।

4. महत्वपूर्ण प्रतिबंध (अपवाद)

कुछ ऐसी स्थितियाँ भी हैं जहाँ प्रतिकर अवकाश देय नहीं होगा:

  • यदि द्वितीय शनिवार को पहले से ही कोई राजपत्रित अवकाश पड़ता है, तो उसके बदले अलग से कोई प्रतिकर अवकाश नहीं मिलेगा ।
  • जून माह के द्वितीय शनिवार के बदले में कोई प्रतिकर अवकाश देय नहीं होता है 。

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