एक प्रकृति के अवकाश को दूसरी प्रकृति के अवकाश में परिवर्तित किया जाना, यह शासनादेश उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों/अधिकारीयों पर लागू होती है, तथा यह नियमावली का शासनादेश संख्या: संख्या सा-4-जी.आई.-78/दस-81 दिनांक 31 मार्च, 1982 द्वारा लागू की गयी हैं. यह शासनादेश और पूरी नियमावली यहाँ दी गयी हैं:-
उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (सामान्य ) अनुभाग-4 लखनऊ: संख्या सा-4-जी.आई.-78/दस-81 दिनांक 31 मार्च, 1982
कार्यालय ज्ञाप
विषय-एक प्रकृति के अवकाश को दूसरी प्रकृति के अवकाश में परिवर्तित किया जाना ।
वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 2, भाग 2 से के 4 मूल नियम 87-ए तथा सहायक नियम 156-ए के नीचे अंकित राज्यपाल के आदेशों के प्रस्तर 2 के अनुसार अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह प्रक्रति के अवकाश को भूतगामी प्रभाव से अन्य प्रकृति के उस अवकाश में परिवर्तित कर सकता है जो उसे उस समय निमानुसार देय तथा ग्राह्य रही हो इस विषय में यह प्रश्न उत्तपन्न हुआ है कि एक प्रकृति के अवकाश में उस स्थिति में भी परिवर्तित किया जा सकता है जब किसी सेवक द्वारा ऐसा अनुरोध सरकारी सेवा को अन्तिम रुप में छोड़ देने के पश्चात अथवा सरकारी सेवा में न रहने के पश्चात किया गया हो।
इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षर कर्ता को यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ कि ऐसे मामले में एक प्रकृति के अवकाश को अन्य प्रकृति के अवकाश में परिवर्तित करना नियमानुकूल न होगा तदनुसार किसी सरकारी सेवक को उसकी सेवाकाल में स्वीकृत किये गये अवकाश को उसके सरकारी सेवा छोड़ देने के पश्चात् किसी अन्य प्रकृति के अवकाश में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिये ।
2- कृपया इन आदेशों से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।
आज्ञा से
जे. एल. बजाज
सचिव