विशेष विकलांगता अवकाश के नियम | Special Disability Leave Rules | उत्तर प्रदेश व अन्य राज्य

विशेष विकलांगता अवकाश के नियम | Special Disability Leave Rules | उत्तर प्रदेश व अन्य राज्य

Posted by

विशेष विकलांगता अवकाश के नियम Special Disability Leave Rules [मूल नियम 83-A]: किसी ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी सरकारी सेवक को जो किसी के द्वारा जानबूझ कर चोट पहुंचाने के फलस्वरुप अथवा ड्यूटी काल में किसी ऐसी दुर्घटना के फलस्वरुप या किसी रोग के कारण अथवा/अन्यथा, अस्थायी रुप से विकलांग हो गया हो उसे राज्यपाल द्वारा विशेष विकलांगता अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

विशेष विकलांगता अवकाश स्वीकृति के नियम | Special disability leave sanctioning rules

उक्त प्रकार के अवकाश की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रविधानों द्वारा प्रतिबन्धित होगी।

(i)- अवकाश की स्वीकृति हेतु आवश्यक है कि ऐसी विकलांगता उक्त घटना के दिनांक से तीन माह के अन्दर प्रकट हो गयी हो तथा सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा इसकी सूचना यथाशीघ्र अपने उच्च अधिकारियों को दे दी गई हो। अपनी संतुष्टि के आधार पर राज्यपाल महोदय तीन माह के बाद प्रकट हुई विकलांगता के सन्दर्भ में भी यह अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं।

(ii)- यह अवकाश चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त, चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जाता है एवं अवकाश की अवधि भी चिकित्सा परिषद की संस्तुति पर निर्भर करती है।

(iii)- किसी एक घटना के संदर्भ में एक से अधिक बार भी यह अवकाश प्रदान किया जा सकता है, यदि विकलांगता पूर्व संस्तुत अवधि के बाद बढ़ जाती है अथवा पुनः वैसी परिस्थितियाँ प्रकट हो जाती हैं।

(iv)- विशेष विकलांगता अवकाश का उपभोग कर रहे कर्मचारी को अवकाश के प्रथम छः माह तक ड्यूटी पर माना जाता है। तत्पश्चात 119 दिन तक उसे पूर्ण वेतन पर अवकाश देय होता है व तदोरान्त 14 माह एक दिन तक अर्ध वेतन पर अवकाश अनुमन्य होता है। इस प्रकार चिकित्सा परिषद की संस्तुति पर कुल 24 माह का विशेष विकलांगता अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है । [ शासनादेश संख्या जी-1-914/दस-201/80, दिनाँक 15.4.82 सपठित मू.नि. 83 व 83 ए]

अध्ययन अवकाश क्या हैं? अध्ययन अवकाश के नियम | Study leave rules for Government Employees

निजी कार्य पर अवकाश या अर्द्धवेतन पर अवकाश, मूल नियम 81-बी(3) | Leave on half pay

चिकित्सा अवकाश के नियम, मूल नियम बी (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *