प्रतिकर अवकाश क्या होता हैं?
प्रतिकर अवकाश (Compensatory Leave) ऐसा अवकाश हैं, जो किसी अराजपत्रित कर्मचारी को किसी छुट्टी के दिन, राजकीय कार्य के लिए , कार्यालय बुलाया जाता है, उस दिन के बदले अवकाश के रूप में मिलता हैं या स्वीकृत किया जा सकता हैं.
प्रतिकर अवकाश के नियम | Rules of Compensatory Leave
प्रतिकर अवकाश (Compensatory Leave) यदि किसी अराजपत्रित कर्मचारी को किसी छुट्टी के दिन, राजकीय कार्य के हित में, कार्यालय बुलाया जाता है तो उसके स्थान पर उसे किसी अन्य दिन का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। शर्त यह है कि उपरोक्तानुसार प्रतिकार अवकाश का उपभोग साधारणतया उसी माह में किया जा सकता है जिसमें उसे छुट्टी के दिन बुलाया गया है, एवं एक माह में आधिकतम 2 प्रतिकार अवकाश स्वीकृत किये जाने चाहिये । (उत्तर प्रदेश शासनादेश सं. 3/2/72- नियुक्ति 3 दिनाँक 26-7-73 तथा एम. जी. ओ. का पैरा 1089)
अध्ययन अवकाश क्या हैं? अध्ययन अवकाश के नियम | Study leave rules for Government Employees
उपार्जित अवकाश आवेदन फॉर्म डाउनलोड | EL Application Form PDF