2016 के पूर्व के पेंशन व पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन का संशोधन शासनादेश दिनांक 04 सितम्बर 2017 उत्तर प्रदेश. शासनादेश संख्या-31/2017/सा-3-524/दस-2017-308(8)/2016 दिनांक 04 सितम्बर 2017 को जारी किया गया हैं. उक्त शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार की अधिकारिक पोर्टल से सत्यापित की जा सकती हैं.
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शासनादेश संख्या-31/2017/सा-3-524/दस-2017-308(8)/2016 दिनांक 04 सितम्बर 2017
दिए गए शासनादेश का सन्दर्भ :- यह पत्र नील रतन कुमार, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा
1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश को संबोधित हैं
1- वर्ष 2016 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-39/2016-सा-3-923/दस- 2016/308/2016 दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 एवं शासनादेश संख्या-23/2017-सा-3-329/दस- 2017/308/2016 दिनांक 18 जुलाई, 2017 निर्गत किये जा चुके हैं।
2- वर्ष 2016 के पूर्व के केन्द्र सरकार के पेंशनरों की पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-38/37/2017-पी० एण्ड पी0डब्लू० (ए) दिनांक 6 जुलाई, 2016 द्वारा 01.01.1986 से 01.01.2016 तक विभिन्न वेतनमानों में प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण के आधार पर दिनाक 01.01.2016 से निर्धारित होने वाली पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन की गणना के संबंध में वेतन प्रक्रमवार तालिकार्य निर्गत की गयी है।
3- केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/23/2017 पी0 एण्ड पी0डब्लू0 (डी) दिनांक 25 जुलाई, 2017 यह निर्देश निर्गत किये गये है कि वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन के पुनरीक्षण हेतु पूर्व निर्गत आदेशों के अनुसार विभागाध्यक्षों/ कार्यालयाध्यक्षों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिए पेंशनरों से किसी प्रकार की सूचना अथवा आवेदन प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है। संबंधित विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा निर्गत शासनादेशों के अधीन कार्यवाही स्वतः तत्काल की जाये।
4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06 जुलाई, 2017 के साथ संलग्न तालिकाओं जिन्हें इस शासनादेश के साथ संलग्न किया गया है, के आधार पर शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 2017 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संबंधित विभागाध्यक्षों/ कार्यालयाध्यक्षों द्वारा पेंशनरों से बिना आवेदन की अपेक्षा किये तत्काल कार्यवाही की जाये।
5- इस शासनादेश तथा शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 2017 के अनुसार प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण करते हुये दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पैशन का पुनरीक्षण किये जाने पर दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पूर्व की अवधि के लिये कोई एरियर देय नहीं होगा। शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 2017 एवं इस शासनादेश की व्यवस्थाओं के अधीन पेंशन पुनरीक्षण पर देय एरियर का भुगतान शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-10 एवं शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 2017 के प्रस्तर-11 के अनुसार किया जायेगा।
पुनरक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण का शासनादेश 22 दिसम्बर 2016 उत्तर प्रदेश