पुनरक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण का शासनादेश 22 दिसम्बर 2016 उत्तर प्रदेश

राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति शासनादेश

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वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-1 में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति का शासनादेश उत्तर प्रदेश

शासनादेश संख्या:- 65/2016/वे0आ0-2-1442/दस-04(एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर 2016 को जारी किया गया हैं. उक्त शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार की अधिकारिक पोर्टल से सत्यापित की जा सकती हैं.

शासनादेश डाउनलोड करने के लिए निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करे.

शासनादेश : 65/2016/वे0आ0-2-1442/दस-04(एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर 2016

राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति शासनादेश

उक्त शासनादेश में श्री अजय अग्रवाल, सचिव, उत्तर प्रदेश द्वारा समस्त प्रमुख सचिव व विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को संबोधित किया गया हैं |

शासनादेश का सारांश:-

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिये वेतन समिति का गठन संकल्प संख्या-38/2016-वे0आ0-2-876/दस-01(एम)/2016 दिनांक 11 अगस्त, 2016 द्वारा किया गया। उक्त समिति द्वारा अपना प्रथम प्रतिवेदन शासन को दिनांक 07 दिसम्बर 2016 को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिवेदन के भाग-1 की संस्तुतियों को सम्यक् विचारोपरान्त संकल्प संख्या- 62/2016/वे0आ0-2-2643/दस-04 (एम)/2016 दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

  1. उपर्युक्त संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से अथवा सम्बन्धित कार्मिक के विकल्प की तिथि से संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उपर्युक्त विकल्प, दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पश्चात पड़ने वाली वेतनवृद्धि एवं इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि तक प्राप्त पदोन्नति की तिथि तथा वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत होने की तिथि से भी दिया जा सकेगा।
  2. इस शासनादेश के साथ संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में पुनरीक्षित वेतन का लाभ ऐसे पदधारकों को भी वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होगा, जो राज्य सरकार द्वारा अपनायी गयी समयमान वेतनमान/ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित सेवा अवधि शर्तों की पूर्ति पर वैयक्तिक रूप से उच्च ग्रेड वेतन दिनांक 01 जनवरी 2016 अथवा कोई अनुवर्ती तिथि, जिससे पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स को सम्बन्धित द्वारा चुने जाने का विकल्प दिया गया हो, को प्राप्त कर रहे थे।
  3. राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य हो रहे अन्य भत्ते, विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन एवं सुविधायें (मँहगाई भत्ते को छोड़कर) वर्तमान में किसी ग्रेड वेतन के लिये जिस दर पर अनुमन्य हैं, उस ग्रेड वेतन के लिये अनुमन्य पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में भी उसी दर पर यथावत देय रहेगी।
  4. राज्य कर्मचारियों के लिये वर्तमान में लागू ए०सी०पी० की व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में इस संशोधन के साथ देय रहेगी कि इसकी अनुमन्यता हेतु वर्तमान में प्रभावी सन्तोषजनक सेवाओं के मापदण्ड के स्थान पर संशोधित मापदण्ड ” बहुत अच्छा (Very Good) इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से निर्धारित माना जायेगा, शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।
  5. ऐसे पद/संवर्ग, जिनके वेतन बैण्ड एव ग्रेड वेतन/वेतनमान का उच्चीकरण/संशोधन दिनांक 01 जनवरी, 2016 के बाद एवं इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि तक हुआ है, के पदधारको को यह विकल्प होगा कि वह या तो दिनांक 01 जनवरी 2016 को अनुमन्य वेतन वैण्ड एवं ग्रेड वेतन वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में पुनरीक्षित वेतन का चयन करें अथवा उच्चीकृत संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान के दिनाक से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेने का चयन कर लें।
  6. पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण एवं संसोधित दरों पर महंगाई भत्ते की अनुमन्यता सम्बन्धी आदेश अलग से जारी निन्ये जायेगें।
  7. विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू०जी०सी० ए०आई०सी०टी०ई०, आई०सी०ए० आर० के वेतनमानों से आच्छादित पदों सहित) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेतर कर्मचारियों/अधिकारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों, स्थानीय निकायों (जिला पंचायत, जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरण सहित), स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों/अधिकारियों तथा सार्वजनिक उपकर्मा/निगमों के कर्मचारियों/अधिकारियों पर इस शासनादेश द्वारा की जा रही व्यवस्था लागू नहीं होगी, उनके लिए अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे।
  8. इस शासनादेश दवारा राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान उपरोक्त प्रस्तरों के अधीन संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित माने जायेगें और इनके लिये शासन के विभिन्न विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

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